नैनीताल। स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में शाखा प्रबन्धक, बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लि. हल्द्वानी नैनीताल के विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद दायर हुआ। प्रार्थिनी द्वारा अपना आवेदनपत्र प्रस्तुत कर कहा कि आवेदनकर्ता चम्पा देवी के पति की वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई थी। प्रार्थिनी के पति की मोटरसाईकिल विपक्षी शाखा प्रबन्धक, बजाज एलाईन्ज जनरल इंश्योरेंश कम्पनी से बीमित थी। विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा पीए क्लेम वर्ष 2020 में खारिज कर दिया गया। अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल अंजुश्री जुयाल एवं सदस्य अकरम परवेज और दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का गुण-दोष के आधार पर वाद का निस्तारण किया गया और विपक्षी बीमा कम्पनी को आदेशित किया गया कि वह आवेदनकर्ता के पति का पीए क्लेम रूपये 15,00,000 पन्द्रह लाख रुपया की राशि देने हेतु आदेश पारित किया। स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतां का निवारण जल्दी करा सकते हैं।
बजाज एलाइंज को भारी पड़ गया बीमा क्लेम न देना, लोक अदालत ने सुनाया फैसला
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