बिना लाइसेंस गैराज चलाने वालों पर अब शिकंजा—परिवहन विभाग सख्त, मैकेनिकों के लिए नए नियम लागू होने की तैयारी।

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उत्तराखंड: बिना लाइसेंस गैराज चलाने वालों पर अब शिकंजा—परिवहन विभाग सख्त, मैकेनिकों के लिए नए नियम लागू होने की तैयारी।
देहरादून। उत्तराखंड में अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहे गैराजों और अनट्रेंड मैकेनिकों पर अब परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है। हर चौक-चौराहे पर खुले छोटे-बड़े गैराजों की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है बल्कि कम गुणवत्ता वाले पार्ट्स के उपयोग से दुर्घटना और आग लगने जैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग ने अब ऐसे सभी गैराज संचालकों पर नियमों की कसावट बढ़ाने का निर्णय लिया है।
राज्य में वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ ही सड़क किनारे खुले गैराजों की तादाद तेजी से बढ़ी है। कई स्थानों पर ये गैराज न सिर्फ जाम का कारण बन रहे हैं बल्कि आसपास गंदगी फैलाने के साथ-साथ वाहनों में नियम-विरुद्ध मॉडिफिकेशन भी करते पाए जा रहे हैं। देहरादून में जुगाड़ वाहनों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय बन चुकी है, जिनके निर्माण में इन गैराजों की अहम भूमिका बताई जाती है।
परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि जुगाड़ वाहन और अनियमित गैराज विभाग के नियंत्रण में नहीं आते, जिसके चलते सुरक्षा व प्रदूषण संबंधी मानकों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कई मैकेनिक बिना किसी डिग्री, डिप्लोमा या ट्रेनिंग के ही गैराज चलाते हैं और कम गुणवत्ता वाले, लोकल पार्ट्स लगा देते हैं। इससे दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग गैराजों के लिए नियम अपडेट करने जा रहा है, जिसके तहत—
✔ गैराज चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा।
✔ शैक्षणिक योग्यता व तकनीकी प्रशिक्षण आवश्यक होगा।
✔ वर्कशॉप में जरूरी उपकरण अनिवार्य रूप से मौजूद होने चाहिए।
✔ आईएसआई मानकों के अनुरूप पार्ट्स का ही उपयोग अनिवार्य किया जाएगा।
✔ मानकों के अनुसार ही गैराज को रेटिंग और अप्रूवल मिलेगा।
विभाग का कहना है कि कोई भी मैकेनिक गैराज चला सकता है, लेकिन उसके पास न्यूनतम टेक्निकल क्वालीफिकेशन और वाहनों के पार्ट्स की उचित जानकारी होना जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, सड़क सुरक्षा और वाहन मानकों को सुधारने के लिए परिवहन विभाग अब पूरी तरह तैयार है, और जल्द ही नई व्यवस्था लागू होकर प्रदेश के सभी गैराजों की कार्यप्रणाली को नियमित करेगी

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