एक हफ्ते फिर बढ़ा कॉविड कर्फ्यू,sop जारी

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राज्य में कोरोना कर्फ़्यू को सरकार के द्वारा एक बार फिर से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है बता दें कि इस बार सरकार में कर्फ्यू को बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया है। इस बार भी कर्फ्यू के प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह यथावत रहेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने यह आदेश जारी किए हैं। फिलहाल 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेंगे। सरकार ने रेल, हवाई व सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास दो डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश को बरकरार रखा है, जबकि एक डोज वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, व एंटीजन जांच की बाध्यता अनिवार्य रूप से रहेगी।
इन सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग की जारी गाइड लाइन को यथावत रखा है,

जबकि सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह में बड़ी संख्या में मौजूदगी पर पूर्व की भांति प्रतिबंध लगाया है। आदेश में यह उल्लेख नहीं किया है कि यह संख्या कितने तक सीमित होगी। पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भी पूर्व की भांति जिलाधिकारियों को निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया है।02/8/21 के द्वारा कोविड 19 सकंमण की रोकथाम हेतु कोविड कर्फ्यू को दिनांक 03.08.2021 की प्रातः 06:00 बजे से अग्रिम 07 दिवसों दिनांक 10:08.2021 की प्रातः 06:00 तक बढ़ाये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है, जो कि जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत भी यथावत लागू एवं प्रभावी होगें।कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के दृष्टिगत सप्ताहांत पर मसूरी आने हेतु अन्य वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। मसूरी केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन 72 घण्टे पूर्व की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट तथा मसूरी में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी एवं मसूरी में किसी व्यक्ति को तालाब / नदी / झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगीसमस्त शासकीय कार्यालयों में सभी समूहों के अधिकारियों / कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा कोविड महामारी के बचाव हेतु आवश्यक सावधानी सुरक्षात्मक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

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