प्रेमी युगल को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अलग- अलग संप्रदाय के प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने एसएचओ मल्लीताल को निर्देश दिए है कि जोड़े को पुलिस अभिरक्षा में उनके घर हरिद्वार तक छोड़े साथ ही एसएसपी हरिद्वार को आदेश दिए है कि प्रेमी जोड़े को शीघ्र सुरक्षा मुहैय्या कराएं।

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मामले के अनुसार हरिद्वार की मुस्लिम लड़की व हिन्दू लड़का शादी करना चाह रहे है परन्तु लडक़ी के परिजनों को इस पर आपत्ति है। उसके परिजन प्रेमी जोड़े को जान से मारने की धमकी भी दे रहें है। लड़की ने सुरक्षा को लेकर एसएसपी हरिद्वार को 22 मार्च 2022 को एक प्रार्थना पत्र भी दिया। जब एसएसपी द्वारा उनको कोई सुरक्षा नही दिलाई गई तो प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर उच्च न्यायलय की शरण ली। सोमवार को 10:15 बजे जब वे उच्च न्यायलय के गेट नम्बर एक पर पहुँचे थे तो लड़की के परिजन बुरका पहन कर उसे जबरन ले जाने लगे। लड़की के चिल्लाने पर पास से गुजर रहे अधिवक्ताओं व गेट पर खड़ी पुलिस द्वारा लड़की को उनके चंगुल से बचाया । फिर प्रेमी जोड़े को उच्च न्यायलय में तैनात पुलिस चौकी ले गयी। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

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