डीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बैठक ली,दिए ये निर्देश

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बागेश्वर ।प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा के अंतर्गत शत-प्रतिशत किसानों का बीमा कराने के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) बनाने के निर्देश जिलाधिकारी विनीत कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बैठक लेते हुए दियें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का बीमा फार्म भरना सुनिश्चित करें, तथा उसे समय से ऑनलाइनअपलोड़ भी करना सुनिश्चित करें। आंनलाईन अपलोड़ समय से न करने पर यदि किसान फसल बीमा से वंचित रहता है तो संबंधित बैंक के ब्रांच मैनेजर से वसूली की जायेगी। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को किसानों को बीमा कराने हेतु कृषि मेले, शिविरो तथा एलईडी वाहन के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर जागरूक करने के निर्देश दियें। साथ ही उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी,

लीड़ बैंक अधिकारी व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बैकर्स व सीएससी सेंटरों के संचालको को भी बीमा कराने हेतु प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दियें। मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा ने कहा कि खरीफ का मौसम चल रहा हैं। किसानों ने मडुवा व धान की फसल बुवाई कर दी गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ का पोर्टल अभी नहीं खुला है, मगर कृषि विभाग द्वारा ऑफलाईन लगभग 650 किसानों के बीमा फॉर्म भरायें जा चुकें है, पोर्टल खुलते ही उन्हें आंनलाईन अपलोड़ कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसान अपने खरीफ फसल का 15 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं, 31 जुलाई तक सभी बीमा फॉर्म पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड़ करायें जाने है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुडे़ हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपायी करने हेतु महत्वपूर्ण है, इससे किसानों को अप्रत्याक्षित जैसे सूखा, बाढ, जलप्लावन, कीडों व रोगों के प्रभाव, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, आग, आकाशी बिजली व तूफान, आदि जोखिमों के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपायी की जाती है। इसके लिए किसान को धान के प्रति नाली मात्र 17.43 पैसे व मडुवे के लिए प्रति नाली 18.65 पैस प्रीमियम देना होता हैं। फील्ड़ आफिसरएग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड़ ललित जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनपद में 2016 से प्रारंभ हुर्इ हैं। जिसमें अब तक 6474 किसानों का 37 लाख की प्रीमियम के सापेक्ष 87 लाख का क्लेम कंपनी द्वारा वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान को धान के प्रति नाली मात्र 17.43 पैसे व मडुवे के लिए प्रति नाली 18.65 पैस प्रीमियम देना होता हैं। उन्होंने बताया कि सभी किसान जो संसूचित क्षेत्र में जो संसूचित फसल धान व मडुवा उगा रहें हैं अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी कृषक जिनका वित्तीय संस्थानों से फसली ऋण 15 जुलार्इ तक स्वीकृत हो जाती है तथा कृषकों का ऋण खाता अप्रैल से 15 जुलाई के मध्य क्रियाशील हो वे अपने फसल का बीमा करा सकते है। इच्छुक ग़ैर ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, जन सेवा केंद्र, बीमा कंपनी या उनके अधिकृत अभिकर्ता से निर्धारित तिथि 15 जुलाई तक संपर्क कर सकते है। गैर ऋणी कृषको को योजना लाभ लेने हेतु बीमा फॉर्म के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता की छायाप्रति तथा खतौनी की नकल स्वप्रमाणित लगानी होगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, जिला उद्यान अधिकारी आरके सिंह, ए0आर0कोऑपरेटिव दिनेश रावत, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रोहित बहुगुणा सहित कृषि विभाग के ब्लॉक, न्याय पंचायत प्रभारी, सीएससी सेंटरों के संचालक आदि मौजूद थे।

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