पोस्को कोर्ट ने छात्रा से छेड़खानी के दोषी शिक्षक को सात साल की सजा सुनाई है। तथा साथ ही 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि यह घटना वर्ष 2017 की है।घटना वाले दिन 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी।तभी रास्ते में छात्रा के भाई की बाइक खराब हो गई, तो छात्रा पैदल स्कूल जाने लगी। वहां से कुछ ही दूरी पर पूर्व में कालाढूंगी के एक जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक मोहम्मद मोबिन खान निवासी वार्ड नंबर-2 कालाढूंगी वहां पहुंच गया। उसने छात्रा को कार से स्कूल छोड़ने की बात कही। छात्रा के मना करने पर आरोपी उसे जबरन कार में बैठा कर ले गया और छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने लगा, राहगीरों ने आरोपी को कमलुआगांजा के पास पकड़ लिया।
बाद में छात्रा के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया ,उन्होंने बताया कि मामला पाक्सो कोर्ट पहुंच गया था। गुरुवार को स्पेशल जज पाक्सो नंदन सिंह ने शिक्षक को सात साल की सजा के साथ अलग-अलग अन्य धाराओं में सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए।
गौरतलब है कि घटना के बाद आरोपी मोबिन खान की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गया था और ओखलकांडा के सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगा था। बीते बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।