राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने आशारोड़ी में बनी मस्जिद को भेजा नोटिस, मांगे साक्ष्य

खबर शेयर करें -

राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से आशारोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस भेजा गया है। इसमें मस्जिद निर्माण को वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए कमेटी से जमीन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर निर्माण को मौके से हटा दिया जाएगा।

राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी की ओर से आशारोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि यह इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का है। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सकता। यह राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित है। इस इलाके में मस्जिद का निर्माण वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन है।

यह भी पढ़ें -  सिल्कयारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के स कुशल बाहर आने के लिए एन यू जे ने जागेश्वर धाम में किया विशेष पूजा अर्चना

कमेटी से कहा गया है कि नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर निर्माण से संबंधित अभिलेखों को रेंज कार्यालय रामगढ़ में प्रस्तुत करें, अन्यथा धार्मिक संरचना को हटा दिया जाएगा। इसके लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत कुमार ने बताया कि रिजर्व क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए नोटिस देकर साक्ष्य मांगे गए हैं। साक्ष्य नहीं दिए गए तो निर्माण हटा दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें -  दीपावली की रात लापता हुई बच्ची का कोई सुराग नहीं, मां ने लगाई पुलिस से गुहार

यह मस्जिद 100 साल पुरानी है। तब यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नहीं आता था। रिजर्व प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया जाएगा।

Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999