नैनीताल ।स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में एक मामलें सहारा क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसाईटी, तिकोनिया, हल्द्वानी के विरूद्ध दायर हुआ, जिसमें आवेदक देवेन्द्र सिंह अधिकारी पुत्र श्री दिवान सिंह अधिकारी द्वारा स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि उसके द्वारा Sahara M Benefit नामक स्कीम के तहत एक पासबुक जिसमें प्रतिमाह 500/-रूपये जमा कर 5 साल की अवधि के लिए जिसकी परिपक्वता मूल्य 36957/-रूपये थी आर0डी0 करायी गयी थी। स्थायी लोक अदालत में मामला आज सुनवाई के लिए रखा गया था जिसमें सुनवाई की गई।
मामलें अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल श्री सुबीर कुमार एवं सदस्यगण श्री अकरम परवेज और श्री दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण करा गया और ं विपक्षी सहारा क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसाईटी लि0 तिकोनिय, हल्द्वानी को पंचाट तैयार कर आदेशित किया गया की वह प्रार्थी देवेन्द्र सिंह अधिकारी को उसके द्वारा जमा कि गई धनराशि मु 30000/- रूपये दिनांक 20.12.2017 से वास्तिविक भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित भुगतान करें।
स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतांे का निवारण जल्दी व निःशुल्क करा सकते है।
जिला सूचना कार्यालय नैनीताल। 05942-235605.
आवेदक/प्रार्थी को दिलवाई गई दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा धनराशि 1,87,983/- रुपये।
नैनीताल 03 अगस्त 2023 (सूचना)- स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का वाहन दिनांक 18.05.2021 को जोे की अल्मोडा से चलनीछीना जाते समय थाना दन्या में दुर्घटनाग्रस्त होकर पूर्णतय क्षतिग्रस्त हो गया था जिसका बीमा विपक्षी यूनिवर्सल सौम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि० द्वारा किया गया था, विपक्षी बीमा ने कम्पनी का सर्वेयर नियुक्त करा जिसके उपरान्त सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई तथा प्रार्थी को आश्वसान दिया गया कि उसके वाहन का क्लेम भुगतान कर दिया जाएगा परन्तु भुगतान नहीं किया गया अतः प्रार्थी द्वारा विपक्षी से बीमित वाहन की आई0डी0वी कीमत 185983/- रूपये धनराशि एंव मानसिक आघात के लिए 20000/- रूपये वाद व्यय 10000/- रूपये मांगते हुए, प्रार्थनापत्र योजित किया गया।
अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल श्री सुबीर कुमार एवं सदस्यगण श्री अकरम परवेज और श्री दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सक्ष्यों के आधार पर किया गया तथा विपक्षी को आदेशित किया गया कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र ंिसह धोनी को अपने बीमीत वाहन के लिए 187983/- रुपये क्षतिपूर्ति, दुर्धटना की तिथि 18.05.2021 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित दुर्धटना बीमा के रूप में अदा करें।
स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतांे का निवारण जल्दी व निःशुल्क करा सकते है।
विधिनुसार स्थायी लोक अदालत का प्रयास आवेदनपत्र/प्रार्थनापत्र में वर्णित विवादित बिन्दुओं को सुलह एवं समझौते के अनुसार निस्तारण का रहेगा, जिसमें आवेदक/प्रार्थी/शिकायतकर्ता एवं विपक्षी/उत्तरदाता का सक्रिय सहयोग आवश्यक हैं। सुलह एवं समझौता न होने की दशा में वाद का निस्तारण साक्ष्य लेकर, गुण-दोष पर किया जायेगा।
जिला सूचना कार्यालय नैनीताल। 05942-235605.
भूमि सेल्स इण्डिया लि0 को दिया ओदश स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के माध्यम से त्वरित न्याय
नैनीताल 03 अगस्त 2023 (सूचना)- स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में दों मामलें भूमि सेल्स इण्डिया लि0 , भवाली के विरूद्ध दायर हुए, जिसमें आवेदक श्रीमती ममता आर्या पत्नी श्री बेदप्रकाश एवं श्रीमती मुन्नी आर्या पत्नी श्री अनिल कुमार द्वारा स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि उनके द्वारा विपक्षी कम्पनी में फिक्स डिपोजिट/ज्वाइन्ट वेन्चर एग्रीमेन्ट के तहत एक एफ0डी 66 माह की अवधि के लिए 1,00,000/-रूपये एवं दूसरी अवेदिका द्वारा 25,000/-रूपये की बनवाई गई थी, जिसकी परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के पश्चात दुगीनी धनराशि 2,00,000/-रूपये एवं दूसरी अवेदिका को 50000/-रूपये मिलनी थी।विपक्षी कम्पनी को पंजीकृत डाक द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए जिसकी तामीली होने के उपरान्त ए0डी0 वापस प्राप्त हुई जिस पर विपक्षी के हस्ताक्षर थे, परन्तु व उपस्थित नहीं आया। अतः तामीली विपक्षीगण पर अवधारित करते हुए, नयायालय द्वाराा दोनों पक्षकारों के मध्य सुलह एवं सेटलमेन्ट हेतु प्रयास करने चाहे, परन्तु विपक्षीगण की अनुपस्थिति के कारण प्रयास सफल नहीं हुए। स्थायी लोक अदालत में मामला आज सुनवाई के लिए रखा गया था जिसमें सुनवाई की गई।
मामलें अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल श्री सुबीर कुमार एवं सदस्यगण श्री अकरम परवेज और श्री दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया गया और ं विपक्षी भूमि सेल्स इण्डिया लि0 के विरूद्व एकल एवं संयुक्त रूप से मु0 2,00,000/-रूपये एवं दूसरी अवेदिका को 50,000/-रूपये का भुगतान करने के लिए आज्ञप्त किया गया।
स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतांे का निवारण जल्दी व निःशुल्क करा सकते है।
जिला सूचना कार्यालय नैनीताल। 05942-235605.