
SC fine On Uttarakhand State Election Commission: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग (SEC) पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने SEC की चुनौती को खारिज कर दिया जो उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी।
बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग (Uttarakhand State Election Commission) ने पंचायत चुनाव में उन उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द नहीं किया था जिनका नाम दो या ज़्यादा जगह वोटर लिस्ट में शामिल था। जो कि हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ था। उन्होंने चुनाव आयोग को ये नियम मानने के आदेश भी दिए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। जिसके चलते आज SC ने आयोग पर पेनल्टी लगाई।
SC ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर लगाया 2 लाख का जुर्माना
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ द्वारा ये आदेश पारित किया गया। जिसमें SEC पर 2 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई। जस्टिस नाथ ने आयोग के वकील से ये सवाल पूछा कि आप वैधानिक प्रावधान के खिलाफ कैसे कोई निर्णय ले सकते हैं? दरअसल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें बताया गया था कि कई ऐसे मामलें थे जिनमें चुनाव उन लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे रहा था जिनका नाम एक से ज्यादा मतदाता सूचियों में शामिल था।
पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द किए जाने का है मामला
SEC ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि किसी उम्मीदवार का नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायत या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र या फिर नगर निकाय की मतदाता सूची में होने से उनका नामांकन पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट को SEC का स्पष्टीकरण उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 का उल्लंघन लगा। ये अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) के विपरीत है। इसी के चलते हाई कोर्ट ने उस परिपत्र पर रोक लगाई थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसी आदेश के खिलाफ SEC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायल की थी। जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है