कांवड़ रूट पर नेमप्लेट लगाने के फैसले पर SC ने लगाई रोक, कांग्रेस ने जताया आभार

खबर शेयर करें -



सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नेमप्लेट प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि दुकानदार को नेमप्लेट लगाने की जरुरत नहीं है. केवल ये बताना होगा कि वहां क्या खाना परोसा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.


कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आभार व्यक्त कर कहा कि देश में सभी को अपना कारोबार करने का अधिकार है. लेकिन ऐसे फैसले लाकर भाजपा सरकार देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा भाजपा सरकार गंगा-जमुना तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने सारी हदें पार कर संविधान की मर्यादाएं लांघ दी है.

यह भी पढ़ें -  राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिलना बड़ी उपलब्धि, सीएम धामी ने तैयारियों को पूरा करने के दिए निर्देश

कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों को नाम बताने की जरुरत नहीं : SC
बता दें कांवड़ मार्ग पर नेमप्लेट विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरुरत नहीं है. दुकानदार सिर्फ ये बताएगा कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या फिर शाकाहारी खाना। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

यह भी पढ़ें -  बेकाबू होकर खाई में जा गिरी बस, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

पुलिस करा रही सख्ताई से लागू
मामले की सुनवाई जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स से पूछा कि क्या यह प्रेस स्टेटमेंट था या सरकार का औपचारिक आदेश था कि दुकानों के बाहर दुकान के मालिक का नाम प्रदर्शित किया जाना चाहिए? याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले एक प्रेस स्टेटमेंट था. जिससे लोगों में आक्रोश पैदा हो गया. वे कहते हैं कि यह स्वैच्छिक है लेकिन वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं

Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999