अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को सस्ती ब्याज दर पर बैंकों से मिलेगा लोन

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अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित कराने हेतु 50 का अनंतिम भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जनपद में निवास कर रहे अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को बैंकों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर ऋण/ अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। यह जानकारी देते हुए जिला समाजवाद कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबंधक चंपावत श्री रविंद्र सिंह सामंत द्वारा बताया गया है कि जनपद के अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे परिवारों के इच्छुक व्यक्ति उक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं अनुदान तथा परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विभाग द्वारा देय होगा, शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में देय होगी। इसी क्रम में कुछ शर्तें लागू की गई हैं जो इस प्रकार है- व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो तथा जनपद का निवासी हो, तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है,आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है (ग्रामीण क्षेत्र में निवास) कर रहे व्यक्तियों की वार्षिक आय रुपया 52800/-तथा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रुपया 64910/-अधिक नहीं होनी चाहिए, बीपीएल प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है, वाहन योजना हेतु 3 वर्ष पुराना कामर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य हैं। साथ ही महोदय द्वारा बताया गया है कि पात्रता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने विकासखंड से मैं सहायक समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं तथा शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्ति जिला प्रबंधक उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम कार्यालय निकट तहसील रोड चंपावत में संपर्क कर अपना आवेदन कर सकते हैं।

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