उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लग जाएगी शहरी विकास विभाग में सभी निकायों को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कह दिया है 1 जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर ₹5000 तक जुर्माना वसूल किया जाएगा ।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पिछले साल ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन आयात भंडारण बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है राज्य के 66 निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है एक जुलाई से निकायों को चालान और जब्ती का अभियान चलाने को कहा गया है ।
सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर अधिकतम ₹5000 तक का चालान हो सकता है हालांकि कुछ मामले में कोर्ट ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रति प्रति ₹500 तक जुर्माना भी लगाया है अभी 75 माइक्रोन से पतली कैरी बैग पर रोक लगाई गई हैप्रभारी सचिव शहरी विकास वीके सुमन ने कहा है कि ईयर बर्ड्स कैंडी स्टिक प्लास्टिक के झंडे थर्माकोल की सजावट सामग्री कप प्लेट चम्मच कांटे मिठाई के डब्बे मैं यूज होने वाली फिल्म सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बैनर इन सभी पर रोक रहेगीयह पहली बार नहीं है कि जब उत्तराखंड में पॉलीथिन पर रोक लगाई जा रही है इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में भी पॉलीथिन पर रोक लगाई गई थी और उसका कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा था लेकिन जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ फिर धड़ल्ले से पॉलिथीन मार्केट में उतर आया था।
निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित रहेगी।
प्रदेश में एक जुलाई से न तो प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे बिकेंगे और न ही ईयर बड, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेट बिकेंगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।
1 जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बेंचने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
नगर निगम हल्द्वानी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के विनिर्माण आयात भंडारण वितरण बिक्री और उपयोग पर 30 जून से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस संदर्भ में नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम द्वारा निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण आयात भंडारण वितरण बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा इसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडी, सजावट वाली सामग्री, गिलास, कांटे, चम्मप, मिठाई के डिब्बे वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट, प्लास्टिक पीवीसी किसी भी प्रतिष्ठित दुकान व्यक्ति व्यापारी द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन किए जाने पर नगर निगम द्वारा धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।