उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनहित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।हालांकि, धामी सरकार की यह अंतिम मंत्रीमंडल की बैठक संपन्न हुई है। जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा किया गया है। यही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी है। जिसमें मुख्य रुप से प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी
40 के करीब प्रस्तावों पर हुई चर्चा—
वृद्धा, विकलांग, दिव्यांग पेंशन को 1200 से 1500 करने का फैसला
शिक्षा मित्रों को 15000 मानदेय को 20000 रुपए किया गया
आंदोलनकारियों को मिलेगा सरकारी सेवा में आरक्षण, राज्यपाल से दोबारा चर्चा करेगी सरकार
कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण को लेकर मुख्यमंत्री करेंगे फैसला।
पुरानी पेंशन प्रकरण पर एक विज्ञप्ति के आधार पर यूपी, उत्तराखंड के मामलो को लेकर फैसला
राज्य के 112 आयुर्वेदिक चिक्तसालयो में 01 महिला 01 पुरुष डॉक्टर को देखते हुए 224 पदों की स्वीकृति
शुगर मिल में भी मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी
राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याफित
पेयजल निगम और संस्थान में भी पेंशन को लेकर चर्चा
गंगोलीहाट को बनाया जाएगा नगर पालिका
प्राइवेट गार्ड सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी।
कोविड हॉस्पिटल्स का एमओयू मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय
प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।
– फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।
– लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।
– सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।
– बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।
– हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन।
– प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
– स्टेट डाटा सेंटर पालिसी -2022 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
– पौधा सेंटर, सेलाकुई के कर्मचारियों का बढ़ाया गया मानदेय।
– उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य नियमावली -2022 को पारित करने का लिया गया निर्णय।
– उत्तराखंड जैविक कृषि नियमावली- 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
– नर्सरी एक्ट- 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
– किसानों को अधिक से अधिक इंश्योरेंस कवरेज दिए जाने को लेकर इंश्योरेंस किस्त को घटाने का लिया गया निर्णय।
– मंडी कानून में किया गया संशोधन।
– रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव, अब रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।
– कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया निर्णय।
– राज्य सरकार परिस्थितियों को देखते हुए कड़े से कड़े निर्णय ले सकती है।