उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले 6 माह तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सचिव शैलेश बगौली ने आदेश जारी किया है।
सचिव शैलेश बगौली द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है, कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।