अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत में ऋषिकेश के पूर्व थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दिए हैं।
पूर्व थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बता दें सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ एक महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है। वर्तमान में रितेश शाह मुनि की रेती में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात हैं।
लता कांडपाल निवासी गुमानीवाला ने 24 जुलाई 2023 को न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।
झूठे मुकदमे में फंसाने का है आरोप
प्रार्थना पत्र में लता ने साल 2021 के अप्रैल में कोविड काल के दौरान कोतवाली ऋषिकेश के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह सहित कई अन्य पुलिसकर्मियों पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कर फंसाने का आरोप लगाया था। लता ने आरटीआई के तहत कोतवाली की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी। उन फुटेज को न्यायालय को भी दिखाया गया था
जानकारी के मुताबिक लता कांडपाल के अधिवक्ता रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने रितेश शाह सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
इन सभी के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज
न्यायालय ने कोतवाली ऋषिकेश के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह, एसआई रघवीर कप्रवाण, एसआई उत्तम रमोला, महिला एसआई मीनू यादव, हैड कांस्टेबल जयपाल सिंह, कांस्टेबल आदित्य, सतबीर और मनोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा है कि मामला निरीक्षक व वरिष्ठ उपनिरीक्षकों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बात की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होगी।