चरस तस्करी की आरोपी युवती को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा

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पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने चरस तस्करी के मामले में नेपाली युवती अनुष्का को 20 साल के कठोर कारावास और 1,50000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उसके फरार होने के बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया था। बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद उसे सजा सुनाई गई।

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मामले के अनुसार दार्चुला नेपाल के दुमलिंग निवासी अनुष्का बुढ़ाथोकी वर्ष 2021 में धारचूला झूलापुल पर एक किलो चार सौ ग्राम चरस के साथ पकड़ी गई थी। वह इस चरस को अपनी जांघों में बांधकर नेपाल से भारत ला रही थी। उसके खिलाफ धारचूला थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसका मामला विचाराधीन था और इसी आठ अगस्त को सुनवाई होनी थी। सुनवाई से दो दिन पहले छह अगस्त को वह बंदीगृह से फरार हो गई थी। उसकी अनुपस्थिति में ही तय तिथि को विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने उसे दोष सिद्ध करार देते हुए उसके खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया था। बृहस्पतिवार को गिरफ्तार करने के बाद अभियोजन पक्ष ने अनुष्का को न्यायालय में पेश किया। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने दोष सिद्ध अनुष्का को 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की।

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