देहरादून उत्तराखंड सरकार ने वृद्घावस्था पेंशन में संसोधन कर प्रदेश के सैंकड़ों वृद्धों को दीपावली का तोहफा दिया है। जिनके पुत्र व पौत्र की उम्र 20 साल से अधिक होगी, उन्हें भी अब वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इसके हकदार होंगे। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव एल फैनई ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
नई पेंशन स्कीम के तहत अब 67 हजार नए पात्र पति और पत्नी को योजना का लाभ मिलेगा। दिवाली के बाद इसके लिए प्रदेश भर में कैंप लगाकर पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।
समाज कल्याण मंत्री चंदनरामदास ने कहा कि सरकार ने वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन बढ़ाई है। सरकार की ओर से निर्णय लिया गया था कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पति और पत्नी दोनों को दिया जाएगा, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से दोनों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
पूर्व के शासनादेश में ऐसी व्यवस्था थी कि जिनका 20 साल से अधिक उम्र का पुत्र या पौत्र है, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन में आड़े आ रही इस दिक्कत को खत्म कर विभाग की ओर से संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। बीपीएल, अंत्योदय या जिनकी मासिक आय 4000 रुपये या इससे कम है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
पति-पत्नी दोनों को पेंशन मिलने के बाद प्रदेश में 94 हजार पेंशनर बढ़ गए हैं। वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या अब 5.58 लाख हो गई है। प्रदेश में तीन श्रेणी में पेंशन जारी की जाती है। जिसमें वृद्धा, दिव्यांग व विधवा पेंशन शामिल है। धामी सरकार ने सत्ता में दो तिहाई बहुमत से वापसी करते हुए बुजुर्गो को राहत दी थी। पति-पत्नी दोनों को पेंशन देने की घोषणा की।