सरकार का ऐतिहासिक फैसला, दमुआढूंगा क्षेत्र की जनता को मिलेगा मालिकाना हक

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राज्य सरकार में दर्जा राज्य मंत्री, शंकर कोरंगा, ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दमुआढूंगा क़े लिए लिया गया फैसला ऐतिहासिक निर्णय और जनता क़े लिए एक बड़ी सौगात है। इस क्षेत्र के हजारों निवासियों को अब उनके घर और ज़मीन पर मालिकाना हक मिल सकेगा। यह निर्णय राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 के अंतर्गत जारी शासनादेश के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार 21 अगस्त 2025 को शासन द्वारा आधिवासियों को भूमि स्वामित्व का अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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इस आदेश के अनुसार हल्द्वानी (नैनीताल) तहसील के अंतर्गत इस क्षेत्र की 578 एकड़ भूमि में निवासरत लगभग 45,000 की आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में तेजी से सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस फैसले के बाद वार्ड सं. 35, 36, 37, 38 के निवासियों को अब अपनी भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होगा।

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लंबे समय से उपेक्षित रहे दमुआढूंगा क्षेत्र के लोगों को अब राजस्व रिकॉर्ड में कानूनी स्वामित्व का लाभ मिलेगा। इससे न केवल लोगों के जीवन में स्थायित्व आएगा, बल्कि वे अब सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी पूर्ण लाभ उठा सकेंगे।

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