राज्य सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने का अंतिम मौका, तीन महीने के भीतर लोकायुक्त कि नियुक्ति को कहा

खबर शेयर करें -

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लोकायुक्त नियुक्ति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए तीन माह का अंतिम अवसर दिया। न्यायालय ने कहा कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, उस कार्यालय के कर्मचारियों को वहाँ से वेतन नही दिया जाए।
खण्डपीठ ने कहा कि सरकार चाहे तो अन्य विभाग से कार्य लेकर उन्हें भुगतान कर सकती है। सरकार की तरफ से न्यायालय में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय देने और कर्मचारियों को उसके कार्यालय से वेतन देने की मांग की गई थी, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि लोकायुक्त के कार्यालय में कुल 26 कर्मचारी हैं जिनमे से नौ कर्मचारी रेरा में कार्य कर रहे हैं। इनको वहीं से वेतन दिया जाता है जबकि 17 कर्मचारी लोकायुक्त कार्यालय में हैं जिन्हें लोकायुक्त कार्यालय से ही वेतन दिया जाता है।

Advertisement
यह भी पढ़ें -  यहाँ मां से मिलने गया युवक नाले के तेज बहाव में बहा, पुलिस व एसडीआरएफ तलाश में जुटी।

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999