मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले स्कूल बस चालक-परिचालक को सात-सात साल की सजा

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अपर सत्र न्यायाधीश,स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने हल्द्वानी के नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में 7-7 साल की कठोर कारावास और 60 -60 हजार का अर्थदंड लगाया है ।दोनों ने बच्ची से गलत हरकत करने के साथ मारपीट भी की थी।

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एडीजीसी फौजदारी अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया, स्कूल वैन के चालक रतन सिंह निवासी पनियाली मुखानी और परिचालक प्रदीप जोशी मूल निवासी गरुण जैंती अल्मोड़ा को दोषी पाया है और हॉल मुखानी, काठगोदाम थाना क्षेत्र की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते थे 20 सितम्बर 2018 को बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजनों को मामले का पता चल सक मामले में परिजनों ने जब तहरीर नहीं दी तो बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए महिला डॉक्टर के पति कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था।इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियो को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था मामले में उन्होंने 14 गवाह पेश किए जहां गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश,स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने सजा सुनाया है।

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