खनन वाहनों की सरेंडर अवधि खत्म, अब देना होगा टैक्स, नहीं देने पर लगेगा जुर्माना-

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हल्द्वानी। खनन वाहनों की सरेंडर अवधि खत्म हो गई है और अब वाहन स्वामियों को एक नवम्वर से टैक्स भरना होगा। खनन वाहन स्वामियों ने मांग की थी कि नदियों में खनन में लगे वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ाई जाए। परिवहन मंत्री चंदन रामदास की ओर से परिवहन सचिव को खनन वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ाए जाने को लेकर भेजे गए पत्र का कोई असर नहीं हुआ।बीती 17 अक्तूबर को लालकुआं विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट के कहने पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि खनन वाहनों की सरेंडर अवधि दो माह और बढ़ा दी जाए।दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी संबंधित कार्यालयों में इसका आदेश नहीं भेजा गया। स्थानीय अधिकारियों के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी रही। आखिरकार जब अधिकारियों ने मुख्यालय में पता किया तो पता चला कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वाहनों की सरेंडर अवधि 31 अक्तूबर को समाप्त हो गई है। अब एक नवंबर से वाहन रिलीज माने जाएंगे। इस वजह से एक नवंबर से वाहन स्वामियों को टैक्स देना पड़ेगा। आरटीओसंदीप सैनी ने बताया कि खनन वाहनों की सरेंडर अवधि खत्म हो गई है। उनकी सरेंडर अवधि बढ़ाए जाने को लेकर कोई आदेश नहीं मिला है।

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