

हल्द्वानी : उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिनाँक 23.06.2025 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की बढ़ी हुई बकाया फिटनेस फीस को वाहन के प्रपत्र अवमुक्त करते समय जमा कराने एवं गौला नदी में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को पूर्व की भांति संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उक्त के क्रम में एक वारीय व्यवस्था के अर्न्तगत बकाया फिटनेस फीस को वाहन के प्रपत्रों को अवमुक्त कराते समय जमा कराने के लिये छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि वाहन स्वामियों द्वारा कार्यालय में इस संदर्भ में प्रतिबद्धता पत्र (Undertaking Letter) प्रस्तुत कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे वाहन के प्रपत्रों को अवमुक्त कराने से पहले बकाया फिटनेस फीत्त जमा करायेंगे।
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अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड कराधान सुधार अधिनियम, 2003 यथा संशोधित, 2022 की धारा-22 में दी गयी व्यवस्था के अर्न्तगत वाहनों के प्रपत्रों को समर्पित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उक्त के दृष्टिगत अपनी संस्थाओं के अर्न्तगत पंजीकृत समस्त वाहन स्वामियों को यह अवगत कराना सुनिश्चित करें कि प्रपत्र समर्पण आवेदन के साथ निर्धारित फीस की रसीद, पंजीयन पुस्तिका एवं परमिट के साथ वाहन के प्रपत्रों को अवमुक्त कराने से पहले बकाया फिटनेस फीस जमा कराने सम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्र (Undertaking Letter) रसीदी टिकट सहित आवेदन पत्रावली दिनॉक 29.06.2025 की सायं 05:00 बजे तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे