पिथौरागढ़: विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 साल की कठोर कारावास और 80 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 3 वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगत नहीं होगी.
बताया जा रहा है किपिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति ने 19 फरवरी को पुलिस में दी तहरीर में कहा कि 17 वर्षीय 12 वी में पढ़ने नाबालिग पुत्री घर से लापता हो गई है.
तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में केस दर्ज किया था. इसके बाद पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल सामने आया कि किशोरी को मो. समीर निवासी वार्ड नंबर आठ इस्लामनगर उमरुखुर्द थाना खटीमा, ऊधमसिंह नगर के सोशल मीडिया से दोस्ती कर उसको पहले फुसलाकर भाग कर चांडक और टनकपुर ले गया है. जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया पुलिस आरोपी को 19 फरवरी 2023 को पुलिस ने गिरफ्तार किया किशोरी के बयान और जांच पड़ताल के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363/366/376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था. इस पर सोमवार को फैसला आया
कोर्ट ने इन धाराओं में सुनाया फैसला.विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की
376 के साथ-साथ विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 80000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. अर्थ दंड जमा नहीं करने की स्थिति में 3 वर्ष अतिरिक्त और सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश ने कहा कि यदि अभियुक्त अर्थदंड की धनराशि जमा करता है तो उसमें से 60,000 रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे