उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तिथि घोषित, हरिद्वार जिला रहेगा बाहर

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देहरादून न्यूज़– भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार ने उत्तराखण्ड राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1126/XII (1)/2025/86(16)/2019 दिनांक 07 अगस्त, 2025 के क्रम में जारी किया गया है।

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निर्देशानुसार, उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में (केवल हरिद्वार जनपद को छोड़कर) जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तृत समय-सारणी भी जारी करेगा, जिसमें नामांकन, नाम वापसी, मतदान और मतगणना की तिथियों का उल्लेख होगा।

इस आदेश के साथ पंचायत चुनावों की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आरंभ हो चुकी है, और सभी संबंधित जिला प्रशासन को चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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हरिद्वार जिले को फिलहाल क्यों बाहर रखा गया है, इस पर आयोग की ओर से कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन संभावना है कि कानूनी या प्रशासनिक कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया हो।

मुख्य बिंदु:

1- उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा

2- हरिद्वार जिला इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर

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3- निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तृत तिथियां जल्द होंगी जारी

4- चुनाव प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 243-ट के तहत

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