राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने जनपद चंपावत पहुंचकर जिला सभागार चंपावत में डॉ आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग किया

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चंपावत
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने जनपद चंपावत पहुंचकर जिला सभागार चंपावत में डॉ आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विभागों के 120 लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ सूचना आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम में उन्होंने सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता एवं लोक सूचना अधिकारियों के दायित्व निर्वहन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री भट्ट ने कहा कि आरटीआई की संकल्पना सरकारी तंत्र को पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन देश के भविष्य एवं सभी के हितों के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से इस कानून के बारे में जागरूक होने की अपील की।

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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में सूचना के अधिकार का मजबूत होना अनिवार्य है तथा इसकी मजबूती सरकारी कार्मिकों की मंशा पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी आरटीआई के प्रति सकारात्मक भाव रखें।

उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आवेदनकर्ताओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को समयंतर्गत एवं सही रूप में प्रदान करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि आरटीआई को बोझ न समझे बल्कि पारदर्शिता के हितों के लिए इसे अपना दायित्व समझें और इस दायित्व को सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहित करें। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को प्रभावी एवं सार्थक बनाने का काम सभी लोक सूचना अधिकारियों का है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत सही जानकारी सही तथ्यों के साथ सही लोगों तक जाय।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी की मास्टर ट्रेनर डॉ मंजू ढौंढियाल एवं पूनम पाठक ने सभी अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न पहलुओं एवं प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के कानूनी प्रावधानों एवं कानून की पृष्ठभूमि आदि के बारे में उपस्थित सभी विभागों के सहायक लोक सूचना अधिकारियों,लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस कानून के तहत सूचना प्रदान करने के तरीके एवं इसकी समय सीमा जैसे विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, एपीडी विमी जोशी, जिला विकास अधिकारी एसके पंत, उप जिलाधिकारी सदर रिंकू बिष्ट समेत विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला सूचना अधिकारी,
चंपावत।

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