गांजे के साथ पकड़े गए दो युवकों को दस वर्ष का कठोर कारावास

खबर शेयर करें -

तीन वर्ष पूर्व गांजे के साथ पकड़े गएं रुद्रपुर के दो युवकों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुशील तोमर ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि 12 अक्टूबर 2020 की शाम एडीटीएफ प्रभारी चौकी राजेश पांडे अपनी टीम के साथ शांति विहार कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास गश्त कर रहे थे कि तभी थापर मिल की तरफ़ से मोटरसाइकिल संख्या यूके 06 एडी 5373 पर सवार दो युवक आ रहे थे जो पुलिस को देख कर पीछे मुड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर घेर लिया। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों के बीच में एक कट्टा रखा था उसको खोल कर देखा तो उसमें 21 किलो दो सौ ग्राम अवैध गॉजा भरा था जिसे वह बेचने के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इस गॉजे को वे तेल मिल निवासी मुकेश से ख़रीद कर लाये ।पकडे गये शिवनगर थाना ट्रांजिट कैम्प रूद्रपुर निवासी अनुराग सागर पुत्र स्व राकेश सागर एवं संजय सागर पुत्र चन्द्रपाल सागर को धारा 8,20,60 एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान कर जेल भेज दिया गया।

यह भी पढ़ें -  राज्यपाल ने 'स्पर्श" सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ

दोनों के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुशील तोमर की कोर्ट में मुक़दमा चला, जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद आज शुक्रवार को न्यायाधीश द्वारा दोनों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।

Advertisement