नाबालिग को बंधक बनाकर दुराचार करने वाले को 20 साल की कैद और जुर्माना

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रुद्रपुर । ग्यारह साल की अबोध बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने वाले दुराचारी को पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है ।

सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि वार्ड तीन जगतपुरा निवासी अमन सिंह उर्फ़ राजा पुत्र विजय सिंह के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा थाना ट्रांजिट कैम्प में 19 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि आज उसकी 11 वर्षीय भॉजीं उसके यहाँ आम देने आयी थी । जब वह वापस अपने घर जा रही थी तो रास्ते में अमन सिंह उर्फ़ राजा ने उसको अपहरण कर अपने कमरे में ले जाकर बन्द कर दिया। जहां उसके साथ दुराचार किया । बच्ची को कमरे में ले जाते हुए मोहल्ले की एक महिला ने देखा और आकर उनको बताया तो वह राजा के कमरे में गये और बच्ची को आवाज़ दी तो राजा ने बाहर आकर कहा कि बच्ची यहॉ से चली गई है। यह सुनकर वह लोग बच्ची को ढूढने लगे । कुछ समय बाद राजा अपने कमरे में से निकल कर भागा। यह देख शक होने पर उसके कमरे में जाकर देखा तो बच्ची वहाँ पर बन्द थी । पूछने पर बच्ची ने बताया कि राजा उसे खींच कर यहाँ लाया और उसके साथ जबरन दुराचार किया। आप लोगों की आवाज़ें सुनकर वह भाग गये। पुलिस ने मुक़दमा दर्ज कर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जिसमें दुराचार की पुष्टि हुई । पुलिस ने अगले दिन आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके विरूद्ध पॉस्को न्यायाधी के न्यायालय में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने सात गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश ने दुराचार के आरोपी अमन सिंह उर्फ़ राजा को धारा 5/6 पॉस्को एक्ट,363,366,342 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। जुर्माने की राशि में से 40 हज़ार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। साथ ही पॉस्को न्यायाधीश ने सरकार को आदेशित किया है कि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपये दे।

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