हाईकोर्ट पहुंचा भीमताल के आदमख़ोर गुलदार का मामला

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भीमताल के आदमखोर गुलदार को मार गिराने संबंधी कार्यवाही का स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में दोपहर दो बजे होगी सुनवाई।

नैनीताल जिले में भीमताल के कसाइल और पिनरों गांव में एक गुलदार ने दो महिलाओं को अपना शिकार बना लिया था। सरकार ने इस गुलदार को नरभक्षी घोषित करते हुए मारने के आदेश दे दिए। सात दिसंबर को मलुवाताल के कसाइल में इंद्रा देवी के बाद 9 दिसंबर को पिनरों में पुष्पा देवी को मार दिया था। इसके बाद 10 दिसंबर को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की तरफ से गुलदार को नरभक्षी घोज़हीत कर इसका निवारण करने को कहा गया था।

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आज इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया जिसपर दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई होनी तय है। मामले में प्रमुख सचिव वन और राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया है।

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