खनन में संचालित ओवर लोडिंग वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर खनन व्यवसायियों ने आरटीओ को सौंपा ज्ञापन
लालकुआं। गौला नदी के खनन कारोबार से जुड़े वाहन स्वामियों ने आरटीओ से भेंट कर तत्काल ओवरलोडिंग बंद करने की मांग की, जिसके बाद आरटीओ द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन को पत्र भेजकर तत्काल ओवरलोडिंग में रोक लगाने को कहा है।
संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी से मिले खनन व्यवसायियों ने गौला नदी में चल रही ओवरलोडिंग पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तत्काल इस पर रोक लगाने की जोरदार मांग की, भेंट करने वाले खनन व्यवसायियों में डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट, रविंद्र जग्गी, पम्मी सैफी, पृथ्वीपाल पाठक और जीवन बोरा शामिल थे।
खनन व्यवसायियों की मांग के बाद संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा संभागीय सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा है कि गौला नदी में उप खनिज निकासी कार्य कर रहे वाहन स्वामियों ने उन्हें ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 24 / 2023 दिनांक 27.02.2023 को ओवरलोडिंग के संबंध में आदेश पारित किये है।
वाहन स्वामियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि गौला नदी में उप खनिज निकासी कार्य में संचालित भार वाहनों द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज सामग्री का परिवहन किया जा रहा है, जिससे जहाँ एक ओर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है, वही दूसरी ओर ऐसे वाहनों से ओवरलोडिंग किये जाने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
उन्होंने सम्भागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन) हल्द्वानी को भेजे गए पत्र में कहा है कि उप खनिज निकासी कार्य में संचालित ओवरलोडिंग वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रवर्तन दलों को निर्देशित करें, जिससे न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा सकें।