लॉकडाउन के दौरान कोविड महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन वालों को उत्तराखंड की नई सरकार ने माफ

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हल्द्वानी: लॉकडाउन के दौरान कोविड महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन वालों को उत्तराखंड की नई सरकार ने माफ कर दिया है। इन मामलों को लेकर जो भी केस दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लिया जाएगा। राज्य के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहली मंत्रिपरिषद बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि उत्तराखंड में कुल 4500 लोगों के खिलाफ इसके तहत मामले दर्ज किए गए थे।

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शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में लिए गए फैसलों के बारे में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर घूमने, भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध था।

नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदेश भर में मुकदमे दर्ज किए गए थे। लॉकडाउन अवधि में इन नियमों का पालन न करने पर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने का प्रावधान किया गया था। मंत्रिपरिषद ने नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है।

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