भगवती प्रबंधन ने की कोर्ट के आदेशों की अवहेलना

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भगवती प्रोडक्टस लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा दिनांक 27/12/2018 को 303 श्रमिकों कि की गई छटनी को औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी द्वारा गैर कानूनी घोषित करने और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों में श्रमिकों को सभी हित प्रदान किये ।

कोर्ट के आदेशों के परिपालन के क्रम में सहायक श्रमायुक्त उधम सिंह नगर द्वारा 15 दिन के भीतर श्रमिकों की कार्यबहाली सुनिश्चित करने और कोर्ट के आदेशों के परिपालन के निर्देश दिनांक 10 अगस्त 2022 को जारी किये थे । 

कोर्ट के आदेशों का परिपालन और श्रमिकों की कार्यबहाली के संबंध में कंपनी प्रबंधन द्वारा आज भी श्रमिकों की कार्यबहाली सुनिश्चित नहीं की और कोर्ट के आदेशों के बाद भी श्रमिकों की कार्यबहाली का न होना श्रमिकों के लिए दुखद हैं।

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ज्ञात हो कंपनी द्वारा विगत 44 माह से गैरकानूनी छटनी और लेआफ के नाम श्रमिकों की अवैध गैट बंदी जारी है। कार्यबहाली और बकाया वेतन भुगतान के लिए आज दिनांक 27 अगस्त 2022 को भी धरना जारी रहा।

शासन व सरकार द्वारा श्रमिकों की अनदेखी के चलते श्रमिकों में रोष बड़़ता जा रहा हैं और श्रमिकों को पुनः रोड में निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है,

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आज समर्थन में पारले मजदूर संघ से प्रमोद तिवारी, प्रधान संजीत विश्वास, समाजसेवी उपेंद्र प्रताप सिंह, विश्वजीत मण्डल सामिल रहे, आज धरने में सामिल श्रमिक साथियों में नंदन सिंह,ठाकुर सिंह,लोकेश पाठक, पूरन बिष्ट, गणेश मैहरा, दीपक पांडे, शिवदास मालिक, दीपक सनवाल आदि सामिल रहे।

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