
उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
ई फाइल संख्या-E 75892
देहरादून: दिनांकः ०५ अगस्त, 2025
अधिसूचना
अधिसूचना संख्याः 2095 (2)/V-2/2017-05 (आ0)/2017 टी.सी. दिनांकः 14.12. 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। शासनादेश संख्याः 626/V-2/21, दिनांक 17.03.2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर, नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित भू-भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
- जिला-नैनीताल में खुटानी-विनायक-चांफी-धारी-धानाचूली-शहरफाटक व धानाचूली-भटेलिया तक मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी0 का हवाई क्षेत्र।
- जिला-नैनीताल में हल्द्वानी रामनगर मुख्य मोटर मार्ग के मध्य स्थित राजस्व ग्राम कालाढूंगी-बैलपड़ाव छोई का समस्त क्षेत्र।
- रामनगर-मोहान एवं रामनगर-पीरूमदारा मुख्य मोटर मार्ग का समस्त क्षेत्र।
- जिला-नैनीताल में काठगोदाम हैड़ाखान मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी० का हवाई क्षेत्र।
- भीमताल से लगे जन्तवाल गांव, बोहराकून एवं जंगलिया गांव का समस्त क्षेत्र।
- कँची धाम, नैनीताल में हो रहे निर्माण कार्यों को नियंत्रित किये जाने हेतु कैंची धाम के 02 कि०मी० की परिधि का क्षेत्र।
2- उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र यदि शासनादेश संख्याः 626 दिनांकः 17.03.2021, जिसमें मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया स्थगित है, में सम्मिलित है तो उक्त क्षेत्रों को शासनादेश संख्याः 626 दिनांकः 17.03.2021 की परिधि से अवमुक्त किया जाता है।
3- अधिसूचना संख्याः 2095 (2)/V-2/2017-05 (आ0)/2017 टी.सी. दिनांकः 14.12.2017 एवं शासनादेश संख्याः 626/V-2/21, दिनांक 17.03.2021 में उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्) प्रमुख सचिव
