बजट 2026: आयकर के नए युग की शुरुआत, नियमों में सरलीकरण और करदाताओं को बड़ी राहत:-

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मनु अग्रवाल (उपसचिव रामनगर टैक्स बार) ने बताया की इनकम टैक्स स्लैव में बदलाव न करके आम करदाताओं को निराशा हाथ लगी है। जते, चमड़़ा व कपड़े सस्ते होनेसे आम उपभोक्ता को फायदा मिलेगा। अब सप्लायर की गलती पर खरीदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा यह सराहनीय है। इनकम टैक्स क्रेडिट व रिफंड के नियमों को स्पष्ट करना सराहनीय है।

बजट में मोटर वाहन दर्घटना मुआवजे पर कोई कर नहीं लगाने की घोषणा की गई है। विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर घटाई गई है। शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए विदेश भेजी गई राशि पर टीसीएस कम किया गया है। विदेश संपत्ति प्रकटीकरण के लिए छह माह की विशेष योजना का जिक्र है। ये कदम सराहनीय हैँं।

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रिवाइज्ड रिटर्न आकलन दाखिल करने के समय में तीन माह की वृद्धि हुई है। इससे करदाताओं को अपनी गलतिया सुधारने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। जीएसटी की तरफ भीं अनुपालन आसान करने और अनावश्यक मुकदमेबाजी कम करने के संकेत दिए गए हैँं। यह बजट प्रक्रिया को सरल बनाने ” अच्छा प्रयास है।

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