नैनीताल । महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 एवं अन्य बिमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, पुर्नवास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के सरंक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लागू की गयी है। ऐसे बच्चों की पैतृक सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगा। यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मौ0खान ने बताया कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाएगें तथा बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों को एकत्रित करने में पी0एल0वी0 की सहायता भी उपलब्ध करायी जाएगी।
पी0एल0वी0 पात्र बच्चों के आवेदन भी नोडल अधिकारी सम्बन्धित के समक्ष प्रस्तुत करेगे, जिससे योजना का लाभ प्राप्त हो सकें। चयनित लाभार्थियों को 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रू0 3000.00 सहायता राशि/भरण-पोषण भत्ता दी जायेगी।
ओ