राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़े प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बावजूद उसके हल्द्वानी में होटल, रेस्टोरेंट और बारात घरों में सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिल रही है, लिहाजा अब इन होटल, रेस्टोरेंट और बारात घरों पर नगर निगम शिकंजा कसने जा रहा है।सिंगल यूज प्लास्टिक में पानी की बोतल, प्लास्टिक, थर्माकोल के डिस्पोजल, पैकिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले हल्के प्लास्टिक आते हैं।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा और उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करते हुए पाए जाने वाले संस्थान पर कम से कम ₹10000 का चालान तक किया जाएगा।