
उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुखों के सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-2284/रा०नि०आ०अनु-2/4433/2025 दिनांक 07.08.2025 तथा अधिसूचना संख्या 2285/ रा०नि०आ०अनु0-2/4486/2025 दिनांक 07.08.2025 के क्रम में आयोग की विज्ञप्ति संख्या 2286/ रा0नि0आ0-2/4486/2025 दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्रभावी आदर्श आचरण संहिता जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुखों के सामान्य निर्वाचन सकुशल सम्पन्न हो ने के फलस्वरूप आज दिनांक 15.08.2025 को सांय 6:00 बजे से निष्प्रभावी की जाती है