शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म…… आरोपित को 20 साल की सजा

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राज्य में अक्सर महिलाओं के साथ दुराचार के मामले सामने आते रहते हैं। हम आए दिन महिलाओं के साथ दुराचार के मामले देखते हैं और वर्तमान में महिलाएं अपने खुद के घर में भी सुरक्षित नहीं है। बता दे कि पौड़ी में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई हैं और विभिन्न धाराओं में अलग-अलग राशि तय करते हुए कुल ₹58000 का अर्थदंड लगाया है और अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 1 साल 4 माह का कारावास भुगतना होगा। यह मामला सतपुली तहसील क्षेत्र का है और कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में ₹200000 देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर 2020 को इस मामले में नाबालिग की मां ने तहरीर दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया कि नाबालिग बेटी 13 सितंबर 2020 को बिना बताए कहीं चली गई जिसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चला। उसके बाद नाबालिग की मां ने अभियुक्त पर बेटी को बहला-फुसलाकर उसे भगाकर ले जाने का संदेह जताया तथा पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और 9 अक्टूबर 2020 को नाबालिक को अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने बरामद कर लिया। नाबालिक द्वारा बयान दिया गया कि घटना वाले दिन अभियुक्त उसके गांव आया और शादी का झांसा देकर जबरदस्ती उसे हिमाचल ले गया जहां उसने उसे किराए के कमरे में पत्नी के रूप में रखा और नाबालिक के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया इस मामले में 11 गवाह पेश किए गए और अब जाकर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

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