भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राशन कार्ड से मतदान नहीं किया-डीएम

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राशन कार्ड से मतदान नहीं किया जायेगा। लेकिन अन्य फोटो पहचान पत्रों से मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जानकारी देते हुए जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है। तब भी आप अपना पोट दे सकते है। ऐसे में आपको फोटोयुक्त आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैक पास बुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त विभागीय पहचान पत्र, बीएलओ द्वारा दी गयी मतदाता पर्ची जैसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आप अपना वोट दे सकगें।
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हल्द्वानी 10 फरवरी 22-(सूचना)- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राशन कार्ड से मतदान नहीं किया जायेगा। लेकिन अन्य फोटो पहचान पत्रों से मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जानकारी देते हुए जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है। तब भी आप अपना पोट दे सकते है। ऐसे में आपको फोटोयुक्त आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैक पास बुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त विभागीय पहचान पत्र, बीएलओ द्वारा दी गयी मतदाता पर्ची जैसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आप अपना वोट दे सकगें।
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सहायक निदेशक सूचना मीडिया सेन्टर हल्द्वानी 05946-220184
अपर. जिला सूचना अधिकारी केएल टम्टा, 7055007024

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