काशीपुर। पं गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति के एक सदस्य ने अपने फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप विद्यालय के प्रधानाचार्य पर लगाया है।
अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्य नरेंद्र कुमार शर्मा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के वहां एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें कहा कि वह पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त शिक्षा समिति, में अभिभावक शिक्षक संघ का सदस्य है। 26 मई 2023 को पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त शिक्षा समिति के प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक द्वारा एक मीटिंग अभिभावक शिक्षक संघ की नवीन कार्यकारिणी गठन हेतु दिखायी गयी है। मीटिंग में नरेन्द्र कुमार शर्मा को उपस्थित दिखाया है। जबकि वह उस मीटिंग में नहीं गये। लेकिन उनके फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर किये गये और इसी फर्जी मीटिंग के आधार पर विद्यालय के खाते से पाँच लाख रूपये प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक ने निकाल लिये। खास बात यह है कि विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार उस दिन अजय शंकर कौशिक स्वयं अनुपस्थित थे। उनके पक्ष में जो क्लीन चिट दी गयी थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
नरेंद्र कुमार शर्मा का आरोप है कि इसके बाद अजय शंकर कौशिक ने उन्हें धमकी दी कि मैं इसी तरह गबन करता रहूंगा। मेरे बड़े लोगों से संबंध हैं। जिस पर नरेन्द्र कुमार शर्मा ने 13 सितंबर 2023 को को कोतवाली काशीपुर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , उधमसिंहनगर को भी मामले की लिखित जानकारी दी लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी।
बाद में नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल एडवोकेट, मुनिदेव विश्नोई एडवोकेट व भारत भूषण एडवोकेट के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ धारा 156 (3) सीआर.पी.सी. का प्रार्थना दिया गया। न्यायालय में बहस के दौरान कहा गया कि जब प्रधानाचार्य ही उपस्थित नहीं थे, तो उनके द्वारा फर्जी मीटिंग कैसे दिखा दी, और उनके द्वारा विद्यालय के रिकॉर्ड भी यहाँ प्रस्तुत किये गये। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल एडवोकेट, मुनिदेव विश्नोई एडवोकेट व भारत भूषण एडवोकेट की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , काशीपुर ने थानाध्यक्ष काशीपुर को अजय शंकर कौशिक के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किया ।