
नैनीताल। द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की कोर्ट ने युवती की नैनीताल के होटल में जहर देकर हत्या के चर्चित मामले में आरोपित गुलजार, निवासी गली नंबर चार, रहमत नगर करौला, मुरादाबाद उप्र को हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट दोषी को 18 मार्च बुधवार को सजा सुनाएगी। कोर्ट के दोषी करार देने के बाद अभियुक्त को कोर्ट से फिर भेज दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार 31 जुलाई 2023 को अभियुक्त गुलजार ने साजिश के तहत तल्लीताल हल्द्वानी रोड के होटल में रात में इरम को जहर देकर हत्या कर दी। मुरादाबाद में इरम की ओर से 2019 में गुलजार के विरुद्ध जबरन गर्भपात कराने, मारपीट, अप्राकृतिक यौन संबंध, दुष्कर्म सहित आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस को वापस लेने के लिए गुलजार इरम पर दबाव बना रहा था।
साजिशन गुलजार 31 जुलाई 2023 को उसे अपनी बाइक से नैनीताल घुमाने लाया और हल्द्वानी रोड के होटल में कमरा लिया। अगले दिन गुलजार होटल स्टाफ से कुछ देर में वापस आने की बात कहकर होटल से निकल गया। जब काफी देर तक होटल नहीं आया तो होटल स्टाफ की ओर से पुलिस को सूचना दी गई तो कमरे में पुलिस पहुंची तो ईरम वहां मृत पड़ी थी।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से आरोप साबित करने के लिए 13 गवाह पेश किए। शुक्रवार कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त गुलजार को धारा-302, साक्ष्य मिटाने की धारा-201 के अंतर्गत दोषी करार दिया।


