हल्द्वानी- प्रशासन ने लालडाँठ दमुवांढुंगा बायपास रोड पर अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया है।
अन्तर्गत पारा 290, 308 (1), 333 एवं अन्य सुसंगत धारायें 3000 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959)
श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री भीमसेन,
संतोषी माता मन्दिर के सामने, लालञ्चात-दमुवाङ्गा बाईपास रोड,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
आपके द्वारा लालडात दमुवाढूंगा बाईपास रोड पर संतोषी माता मन्दिर के सामने दो दुकानों सहित एक भवन निर्मित कर सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके कारण वहाँ पर रोड संकरी हो गई अक्सर जाम लगता रहता है। उपरोक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु मा० अवर न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (जू०जि०) हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा मूल वाद सं0 31-2011 रविन्द्र कुमार बनाम् सरकार उत्तराखण्ड व एक अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 18.12.2017 को दीवानी अपील सं० 02/2018
रविन्द्र कुमार पुत्र श्री भीमसेन बनाम () सरकार उत्तराखण्ड द्वारा कलैक्टर (i) अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० हल्द्वानी बाद में उक्त निर्णय को पुष्ट किया गया है। अतः जनहित एवं सुगम यातायात के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त अतिक्रमण को दिनांक 26.10.2023 तक हटा लें अन्यथा दिनांक 27 10:2023 अपरान्ह 01:00 बजे उक्त अतिक्रमण नगर निगम द्वारा बलपूर्वक हटा दिया जायेगा। ध्वस्तिकरण में होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा
कार्यवाही के दौरान किसी भी क्षति के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।