

पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बता दें राज्य निर्वाचन आयोग को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि आयोग पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए.
पंचायत चुनाव पर HC ने सुनाया फैसला
बता दें 11 जुलाई को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल की थी. हाईकोर्ट ने दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को सही नहीं माना था. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सिंबल आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला किया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पीड़ित अगर किसी प्रकार की शिकायत रखता है तो वह चुनाव के बाद चुनाव याचिका दायर कर सकता है