

नगर निगम देहरादून में पिछले 10 सालों से होर्डिंग और यूनिपोल टेंडर घोटाले में संभावित कार्टेल सिस्टम को लेकर उठी शिकायतों पर अब नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव थापर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, नगर निगम देहरादून और जिलाधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
होर्डिंग घोटाले पर HC ने सरकार और नगर निगम से मांगा तीन हफ्ते में जवाब
अभिनव थापर ने याचिका में आरोप लगाया है कि 2013 से 2023 तक नगर निगम देहरादून में होर्डिंग्स और यूनिपोल के टेंडरों में गड़बड़ी हुई है. कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्टेल बनाकर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की गई, जिससे निगम को 300 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ. याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि 2019 में निगम की बनाई गई सर्वे कमेटी ने 325 अवैध होर्डिंग की जानकारी दी थी, लेकिन आज तक यह सामने नहीं आया कि ये अवैध होर्डिंग कौन बेच रहा था और उन पर राजस्व वसूली कैसे और किसके द्वारा की गई.
21 जुलाई को होगी अगले सुनवाई
थापर ने कहा कि हमने 11 अगस्त 2023 को इस भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, लेकिन आज तक जांच शुरू नहीं हुई. पहले भी हाईकोर्ट ने सरकार को समयबद्ध कार्यवाही करने को कहा था, लेकिन बिना रिपोर्ट दाखिल किए जांच ही बंद करा दी गई. याचिका में मांग की गई है कि भाजपा शासनकाल में हुए इस पूरे टेंडर घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और निगम को हुए करोड़ों के नुकसान की भरपाई की जाए. थापर ने इस आदेश को अपनी जीत बताया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 21 जुलाई तय की है