एक युवती ने एक युवक पर धर्म छिपाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण करने और जबरन उसका गर्भपात कराने का आरोप लगाया है।
रुद्रपुर क्षेत्र निवासी एक युवती ने सिडकुल चौकी, थाना पंतनगर में तहरीर देकर बताया कि भदईपुरा निवासी अरुण नाम के लड़के से उसका पिछले 15 माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसे रुद्रपुर के सिडकुल स्थित अपने आफिस में साथ लेकर जाता था और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता था। युवती ने बताया कि अरुण उससे शादी का वादा कर काफी समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। नवम्बर 2021 में अरुण ने युवती को भरोसा दिलाया कि वह नये साल पर उससे शादी कर लेगा लेकिन उसने शादी नहीं की।
युवती ने बताया कि लगभग 4 माह बाद उसे पता चला कि वह प्रेगनेंट है तो उसने सारी बात अरुण को बताई और उससे कहा की वह उससे शादी कर ले तो वह बोला नहीं मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता और गर्भ गिराने की बात कहने लगा। लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने उसे अपने मिलने वाले के ट्रांजिट कैम्प निवासी क्लीनिक संचालक उमेश के पास प्रेग्नेंसी जांच के लिये भेजा। जांच करने बाद उसने अरुण को बताया कि वह प्रेगनेन्ट है।
युवती ने बताया कि इसके बाद से अरुण उससे अजीब-अजीब बाते करने लगा और रुद्रपुर छोडकर जाने को कहने लगा और बोला यह बच्चा मेरा नहीं है। इसी बीच युवती को पता चला कि उक्त व्यक्ति अरुण नहीं है। वह मुस्लिम धर्म से है और पहले से शादीशुदा है और उसका असली नाम शाहनूर उर्फ शानू है।और उसे शादी का दिलासा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है।
जब युवती ने पुलिस से शिकायत करने की बात कहीं तो अरुण उर्फ शानू चिढ़ गया और उसे धमकाने लगा। दिनांक 11 मार्च 2022 की सुबह अरुण उर्फ शानू उसे जबरदस्ती प्रीत विहार स्थित क्लीनिक में ले गया तथा 12 मार्च 2022 की शाम तक उसे वहां एडमिट रखा। इसके बाद दिनांक 13 मार्च 2022 करे वह उसे वहां से बिलासपुर स्थित एक हॉस्पिटल में ले गया जहां पर युवती के बार-बार मना करने के बाद भी शानू ने उसका गर्भपात करा दिया। शानू ने उसे वहां 16 मार्च 2022 तक एडमिट रखा। युवती की अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट व अन्य हाँस्पिटल से सम्बन्धित दस्तावेज शानू ने अपने पास रख लिए। हॉस्पिटल से वापस लाने के बाद शानू ने उससे कहा कि अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकती और मैं अब तुझसे शादी भी नहीं करूंगा। तुझे जो करना है कर ले। अगर पुलिस से शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर जान से मारने की धमकी देकर चला गया।
पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर अरुण उर्फ शाहनूर उर्फ शानू के खिलाफ धारा 376, 312, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।