ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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नैनीताल। हाइकोर्ट नैनीताल ने ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनसे पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एनएस धनिक की एकलपीठ में हुई। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पीड़िता और उसके अन्य तीन साथी विधायक को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे, अभी तीनों जमानत पर हैं।

पीड़िता ने जेल से बाहर आने के बाद विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और दोनों मामलों में जांच चल रही है। इसलिए कोर्ट ने सरकार को विस्तृत जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
बता दें कि ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ महिला की ओर से दुराचार के आरोप में थाना बहादराबाद में एफआईआर दर्ज करायी गई है। विधायक के मुताबिक, उन पर लगाये सभी आरोप गलत हैं और वह पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर महिला का कहना है कि विधायक ने उनसे कई बार दुराचार किया और अपनी पार्टी में पद दिलाने का भी वादा किया था। जब वह पुलिस से इसकी शिकायत करने जा रही थी, तो उसे थाने के पास से गिरफ्तार करवा दिया गया। पुलिस ने उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्होंने एसएसपी को शिकायत की, तब उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ।

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