उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने वाले भवन स्वामी पर पांच लाख का जुर्माना, तीन दिन में जमा न किया तो कटेगी आरसी

खबर शेयर करें -

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी के पॉश इलाके में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नगर निगम ने आरोपी के खिलाफ सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पांच लाख का चालान काटा है। नगर निगम की इस कार्रवाई से कूड़ा करकट डंप करने वाले परिवार समेत अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर नियम विरुद्ध कूड़ा डंप करने वालों में हड़कंप मचा है। इधर, कूड़े के पास गंदगी में डेंगू मच्छर का लार्वा भी मिलने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है।

यह भी पढ़ें -  कैमरे के भरोसे दुकानदार ने छोड़ा गल्ला, चोर ने किया हाथ साफ, मुकदमा दर्ज…

नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक आज मंगलवार को डालनवाला क्षेत्र के मोहिनी रोड स्थित एक भवन के स्वामी ने भारी मात्रा में कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया था। इसकी शिकायत मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा करकट फेंकना सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन बताते हुए भवन स्वामी एस गंभीर के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने अपने मकान के सामने लगभग दो से तीन ट्रक कूड़ा व ग्रीन वेस्ट सार्वजनिक मार्ग पर निस्तारित किया गया, जो कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट का खुला उल्लंघन है। मौके पर कूड़े में नगर निगम की टीम को मच्छरों के लार्वा भी मिले। इस पर नगर निगम ने उनका पांच लाख रुपये का चालान काट दिया मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा.अविनाश खन्ना ने बताया कि भवन स्वामी गंभीर को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर चालान की धनराशि जमा जमा करने को कहा गया है। धनराशि जमा न करने पर आरोपी से आरसी काटकर धनराशि वसूली जाएगी। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने का यह चालानी कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बहरहाल इस कार्रवाई से अक्सर जगह जगह नियम विरुद्ध कूड़ा करकट फेंकने वालों में हड़कंप मचा है।

Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999