कोरोना के मामले बढ़ते ही प्रदेश सरकार एक्शन में आई और प्रदेशवासियों के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को कुछ सावधानियां बरतने के लिए पत्र लिखा था। अब प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात दस बजेसे सुबह छह बजे तक लगेगा। बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुले रहेंगे।
जिम शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर अैर ओडिटोरियम पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 16 जनवरी तक के लिए बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं।खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल मैदान पचास प्रतिशत क्षमका के साथ खुलेंगे। मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक आदि सार्वजनिक गतिविधियों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। राजनैतिक रैली व धरना प्रदर्शन आदि भी 16 जनवरी तक नहीं हो सकेंगे। होटल रेस्तरां और भोजनालयों को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकता है। होटलों के कान्फ्रेस हॉल, स्पा और पचास प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड नयमावली का उपयोग करते हुए खोले जा सकेंगे।
राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र व कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्थान 16 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार व राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की इजाजत दी गई है।
बाहरी राज्यो से उत्तराखंड आाने वाले यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र साथ लान होगा। प्रमाणपत्र न होने पर उन्हें 72 घंटे के के भीतर का आरटीपीसीआर टेस्ट या दूसरी कोरोना निगेटिव दिखानी अनिवार्य कर दी गई है।