
देहरादून न्यूज– मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माण और बिना वैधानिक अनुमति के संचालित धार्मिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने ग्राम कण्डोगल, थानो तहसील डोईवाला (देहरादून) में बिना अनुमति संचालित मस्जिद को सील कर दिया।
MDDA की जांच में सामने आया कि एक पूर्व निर्मित आवासीय भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक वैधानिक अनुमति के मस्जिद का संचालन किया जा रहा था। इस मामले में संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद न तो कोई मान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और न ही शमन मानचित्र जमा किया गया।
जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि थानो न्याय पंचायत क्षेत्र में मदरसा परिषद में कोई भी मदरसा पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही संबंधित मस्जिद का वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में भी कोई पंजीकरण नहीं पाया गया।
इन तथ्यों के आधार पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों के तहत मस्जिद को सील करने का आदेश पारित किया गया। आदेश के अनुपालन में पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की गई।
MDDA अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित गतिविधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी


