काशीपुर। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवक एवं उसके माता पिता के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी युवती ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात आधार कार्ड संशोधन के सम्बन्ध में अंचित उर्फ अंकित भटनागर से हुई। बातों-बातों में अंचित ने उससे दोस्ती गांठ ली और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इन्कार करने पर जिद करने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तब मैंने उससे कहा कि इस सम्बन्ध में मेरे माता-पिता से बात कर लो। इसके बाद वह मेरे घर आने जाने लगा तथा शादी करने का झांसा देकर उसने मुझसे जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये और शादी का वायदा कर वह शारीरिक शोषण करने लगा।
उसके बाद वह मुझे अपने घर ले गया तथा अपनी मां उषा और पिता विनोद से मिलवाया। इस पर अंचित के माता-पिता ने मुझे आश्वासन दिया कि एक-दो साल में हम अंचित से तुम्हारी शादी कर देंगे। इसके बाद 02 सितम्बर 2021 को अंचित ने मुझे बहाने से अपने पास बुलाया और विरोध के बावजूद जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद 18 सितम्बर 2021 को अंचित मुझे बहलाफुसला कर वण्डरलैंड घुमाने की बात कहकर मुरादाबाद ले गया तथा बुद्ध बाजार होटल में ले जाकर मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया और मुझे शीघ्र शादी करने का विश्वास दिलाया। पीड़िता के मुताबिक 27 अगस्त 2022 को अंचित ने उससे कहा कि उसके माता-पिता हमारी शादी के खिलाफ हैं। तुम रामनगर गिरिजा देवी मंदिर आ जाओ, हम आज ही गिरजा मंदिर में शादी करेंगे। उसके मंदिर पहुंचने पर अंचित वहां नहीं मिला। कॉल करने पर बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है।
तुम इस जगह आ जाओ एक्सीडेन्ट की बात सुनकर वह घबराई अवस्था में मंदिर से उसके बताई जगह पर पहुंची तो अंचित वहां सही सलामत खड़ा था। पूछने पर कहने लगा कि अभी पंडित जी नहीं है। कल मिलेंगे। तब तक हमे होटल में रुकना है। काफी इन्तजार करने के बाद भी वह नहीं आया और न ही फोन उठाया तो वह निराश होकर घर आ गई। 23 फरवरी 2023 को उसे पता लगा कि अंचित और कहीं शादी करने वाला है। बात करने की कोशिश की तो पफोन रिसीव नहीं किया। इसकी जानकारी मैंने अपने माता-पिता को दी। इसके बाद हुई पंचायत में अंचित और उसके माता-पिता ने अपनी गलती मानते हुए एक-दो दिन में कोर्ट मैरिज करने का आश्वासन दिया लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी कोर्ट मैरिज नहीं की तथा उल्टे उसे धमकी दे रहे हैं कि अब हमसे शादी की बात की तो जान से मार देंगे। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376/506 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी है।