गृह मंत्रालय का मीडिया चैनलों को आदेश, हवाई हमले के सायरन की आवाज का ना करें इस्तेमाल

Ad
खबर शेयर करें -
गृह मंत्रालय का मीडिया चैनलों को आदेश, हवाई हमले के सायरन की आवाज का ना करें इस्तेमाल

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी मीडिया चैनलों को सिविल डिफेंस एयर रैड सायरन की ध्वनियों का उपयोग न करने की सलाह दी है.

गृह मंत्रालय का मीडिया चैनलों को आदेश

गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मीडिया चैनल्स को सिविल डिफेंस एयर रैड सायरन की ध्वनियों का नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसे करने से नागरिकों में सायरन के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकता है.

यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी -38वे राष्ट्रीय खेलों को लेकर डीएम ने कहीं यह बात पड़े खबर

जागरूकता अभियानों में ही करें सायरन का इस्तेमाल

गृह मंत्रालय ने कहा केवल सामुदायिक जागरूकता अभियानों के दौरान ही सिविल डिफेंस एयर रैड सायरन की ध्वनियों का उपयोग करें, ताकि नागरिकों में जागरूकता बनी रहे और किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे सही प्रतिक्रिया दे सकें.

ये है मुख्य उद्देश्य

गृह मंत्रालय ने कहा आदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि सायरन को बिना किसी विशेष कारण के बार-बार बजाया जाता है, तो लोग इसे सामान्य समझ सकते हैं और वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इस पर उचित प्रतिक्रिया नहीं दे सकते. इससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है

यह भी पढ़ें -  बनभूलपुरा हिंसा में नैनीताल पुलिस की बडी कार्यवाही, 25 उपद्रवी गिरफ्तार
Ad
Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999